दिल्ली और NCR में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है. सोमवार को जहां राजधानी का AQI 362 था, वहीं मंगलवार सुबह यह बढ़कर 425 तक पहुंच गया. ये लेवल ‘Severe’ श्रेणी में आता है, जिसमें लोगों के लिए सामान्य सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इसी बिगड़ती स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में तुरंत GRAP का तीसरा चरण यानी Stage III लागू कर दिया.
- दरअसल, GRAP एक खास तरह की योजना है जिसे दिल्ली में तब लागू किया जाता है जब हवा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. इसे अलग-अलग चरणों में लागू किया जाता है. Stage III उन सबसे सख्त चरणों में से एक है. इस चरण में गाड़ियों, निर्माण काम और फैक्टरियों पर कड़े नियम लगाए जाते हैं, ताकि हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक धूल-कण कम किए जा सकें और लोगों को साफ हवा मिल सके.
GRAP-III कब लागू होता है?
- जब दिल्ली का AQI 401 से 450 के बीच पहुंच जाता है, तब GRAP-III लागू किया जाता है. यह वह समय होता है ,जब हवा बेहद जहरीली हो जाती है और बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए बाहर निकलना भी खतरनाक हो जाता है. इस चरण के लागू होते ही निर्माण गतिविधियों पर रोक, स्थानीय परिवहन पर सख्त नियंत्रण और कई कैटेगरी के वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाती है.
कौन-कौन से डीजल और पेट्रोल वाहन दिल्ली में पूरी तरह बैन?
- GRAP-III लगते ही दिल्ली में BS-IV डीजल LMV यानी छोटी पैसेंजर गाड़ियां और कारें पूरी तरह बैन हो गई हैं. इनके अलावा BS-III पेट्रोल वाहनों को भी राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV डीजल LCV और गैर-जरूरी सामान ढोने वाले BS-IV डीजल MGV वाहनों को भी तुरंत रोक दिया गया है. साथ ही BS-III और उससे पुराने सभी कमर्शियल ट्रक और मालवाहक गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश नहीं मिलेगा और इन्हें बॉर्डर से ही डायवर्ट किया जा रहा है.
किन गाड़ियों को मिलेगी छूट?
- बता दें कि कुछ वाहनों को GRAP-III में राहत दी गई है. इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, BS-VI डीजल बसें और आवश्यक सामान ढोने वाले दिल्ली-रजिस्टर्ड BS-IV LCV–MGV को एंट्री की अनुमति रहेगी. इसके अलावा एंबुलेंस, सरकारी वाहन, पुलिस वाहन, सफाई विभाग और दिव्यांगजनों के लिए विशेष वाहन भी बिना किसी रोकटोक के चल सकेंगे.
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