दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में है. ऐसे में राजधानी में GRAP-3 लागू कर दिया गया है. इसी के चलते गाड़ियों की आवाजाही पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली में कौन-सी गाड़ियां चल सकती हैं और कौन-सी नहीं? 

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अगर आपके पास BS-3 मॉडल कार है तो आप इस गाड़ी को दिल्ली-NCR में नहीं चला सकते. इसके अलावा BS-IV डीजल कारों को भी चलाने पर पाबंदी है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नियम सभी के लिए समान है, चाहे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कहीं का भी हो. 

इन गाड़ियों पर नहीं कोई पाबंदी

राजधानी दिल्ली में BS-VI और BS-IV पेट्रोल कारें चलाने की इजाजत है, चाहे ये गाड़ी दिल्ली या दिल्ली के बाहर की हो. इसके अलावा इलेक्ट्रिक और सीएनजी गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं है. आपके लिए जानना जरूरी है कि गाड़ी चलाते समय आपके पास वैलिड PUC होना चाहिए. बिना PUC के गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है. इसके साथ ही पेट्रोल पंपों को भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी गाड़ियों को तेल न दिया जाए. 

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कब लागू होता है GRAP-4?

इस प्लान को तभी लागू किया जाता है जब हवा का प्रदूषण खतरनाक लेवल पर पहुंच जाता है और पब्लिक हेल्थ के लिए सीधा खतरा बन जाता है. इस स्टेज पर सामान्य रेगुलेटरी उपायों को काफी नहीं माना जाता और गाड़ियों, कंस्ट्रक्शन की धूल और इंडस्ट्रियल एमिशन जैसे प्रदूषण के सोर्स को तुरंत कम करने के लिए इमरजेंसी पाबंदियां लगाई जाती हैं.

इन गाड़ियों पर तुरंत होगा एक्शन

एनफोर्समेंट एजेंसियों को मौके पर तुरंत कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियां, खास करके कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने वाले ट्रक या फिर जो अवैध रूप से दिल्ली में घुस रहे हैं, उन्हें मौके पर ही जब्त किया जा सकता है.

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