अगर आप अपनी कार से अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं, तो FASTag Annual Pass आपके टोल खर्च को कम कर सकता है. लेकिन अगर आप कभी-कभार ही हाईवे पर जाते हैं, तो यह पास लेना जरूरी नहीं कि आपके लिए फायदेमंद हो. वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस पास की कीमत ₹3,075 है. 

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इसके जरिए पात्र निजी कार, जीप और वैन को निर्धारित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर एक साल या 200 बार तक आने-जाने की सुविधा मिलती है, जो भी पहले पूरा हो जाए. हालांकि, यह सुविधा हर टोल प्लाजा पर लागू नहीं होती. इसलिए पास खरीदने से पहले अपने सफर, टोल की दरों और रास्ते में आने वाले टोल प्लाजा की जांच करना जरूरी है. 

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Regular FASTag और Annual Pass में क्या अंतर?

Regular FASTag में जब आपकी गाड़ी किसी टोल प्लाजा से गुजरती है, तो लागू टोल शुल्क आपके FASTag खाते से कट जाता है. इसमें पहले से तय 200 क्रॉसिंग की सीमा नहीं होती. दूसरी तरफ, Annual Pass में आपको एक बार ₹3,075 देने होते हैं और पात्र टोल प्लाजा पर अलग-अलग टोल शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ती. यह पास केवल पात्र गैर-कमर्शियल कार, जीप और वैन के लिए है. इसके लिए गाड़ी का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और उसी वाहन से जुड़ा सक्रिय FASTag होना जरूरी है. पास को राजमार्गयात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के जरिए लिया जा सकता है. यह मौजूदा FASTag पर ही सक्रिय होता है, इसलिए अलग टैग खरीदना जरूरी नहीं है. 

कितनी बार टोल पार करने पर होगी बचत

इस पास का फायदा समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं. मान लीजिए, आपके रास्ते में हर बार टोल शुल्क ₹100 है. अगर आप साल में 20 बार उस टोल से गुजरते हैं, तो Regular FASTag से कुल ₹2,000 कटेंगे. ऐसे में ₹3,075 का Annual Pass लेना महंगा पड़ेगा. लेकिन अगर आप इसी दर पर 40 बार गुजरते हैं, तो सामान्य टोल शुल्क ₹4,000 होगा. इस स्थिति में पास लेने पर करीब ₹925 की बचत हो सकती है. ये केवल उदाहरण हैं, वास्तविक बचत आपके रास्ते और टोल दरों पर निर्भर करेगी. ध्यान रखें कि एक ही टोल प्लाजा से वापसी में गुजरना भी अलग क्रॉसिंग माना जाता है. इसलिए साल में कुल यात्राओं के साथ टोल पार करने की संख्या भी गिनें. 

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Annual Pass की वैधता 12 महीने या 200 पात्र टोल क्रॉसिंग तक है, जो पहले पूरा हो जाए. यदि आप एक साल के भीतर 200 क्रॉसिंग पूरी कर लेते हैं, तो पास का लाभ उसी समय समाप्त हो जाएगा. वहीं, एक साल पूरा होने पर बची हुई क्रॉसिंग आगे इस्तेमाल नहीं की जा सकती और उनका रिफंड भी नहीं मिलता. इसके अलावा, यह पास केवल निर्धारित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर मान्य है. राज्य राजमार्गों या अन्य टोल मार्गों पर सामान्य शुल्क देना पड़ सकता है. इसलिए खरीदने से पहले आधिकारिक सूची में अपने नियमित रास्तों के टोल प्लाजा जरूर जांचें. अगर आपका हाईवे सफर कम है या ज्यादातर ऐसे रास्तों पर होता है जहां पास लागू नहीं है, तो Regular FASTag आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

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