दिल्ली में प्रदूषण से इस समय हालात बेहद खराब हैं. प्रदूषण का लेवल बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया है. यह ऐसी स्टेज होती है, जिसमें गाड़ियों की एंट्री, उनके चलने और पेट्रोल-डीजल मिलने तक पर सख्त नियम लागू होते हैं.
अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी गाड़ी दिल्ली में चल पाएगी या नहीं या फिर आपको पेट्रोल-डीजल न मिलने को लेकर कंफ्यूजन है तो यहां हम आपको आसान भाषा में बताने जा रहे हैं.
किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री?
दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जैसे BS-2,3,4 की सभी गाड़ियों की एंट्रीअगलेऑर्डरतकप्रतिबंधितरहेगी. इनमेंप्राइवेटकारें, टैक्सी, स्कूलबससेलेकरकमर्शियलगाड़ियोंके नाम शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्लीमेंचलरहीदूसरेराज्योंकीगाड़ियोंकोभीजांचाजाएगा.
अगरगाड़ियांBS-6 नहींमिलीं, तोउन्हेंभीजब्तकरलियाजाएगा. दूसरेराज्योंकीज्यादातरइंटरस्टेट बसें डीजल की BS-4 कैटेगरी वाली हैं. ऐसे में इन गाड़ियों का परिचालन दिल्ली में प्रभावित हो रहा है. दिल्ली मेंवैधप्रदूषणनियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोलपंपपरईंधन भरवाने की अनुमतिनहींदी जा रही है.
इनवाहनोंकोनहींदियाजाएगाफ्यूल
पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, पेट्रोलपंप पर लगाए गए कैमरे बगैर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की खुदपहचानकरलेंगे, औरऐसेवाहनोंकोबिनाकिसीटकरावयाव्यवधानकेईंधनदेनेसेइनकारकरदियाजाएगा. उन्होंनेआगेकहाकिवैधपीयूसीप्रमाणपत्र नहीं होने की वजह से अबतक आठ लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है.
पर्यावरण मंत्री का कहना है कि दिल्ली के बाहरपंजीकृतकेवलबीएस-वीआईमानकों वाले वाहनों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमतिदीजाएगी.
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