दिल्ली में प्रदूषण से इस समय हालात बेहद खराब हैं. प्रदूषण का लेवल बहुत गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद सरकार ने GRAP स्टेज 4 लागू कर दिया है. यह ऐसी स्टेज होती है, जिसमें गाड़ियों की एंट्री, उनके चलने और पेट्रोल-डीजल मिलने तक पर सख्त नियम लागू होते हैं.
अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी गाड़ी दिल्ली में चल पाएगी या नहीं या फिर आपको पेट्रोल-डीजल न मिलने को लेकर कंफ्यूजन है तो यहां हम आपको आसान भाषा में बताने जा रहे हैं.
किन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री?
दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी. इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जैसे BS-2,3,4 की सभी गाड़ियों की एंट्री अगले ऑर्डर तक प्रतिबंधित रहेगी. इनमें प्राइवेट कारें, टैक्सी, स्कूल बस से लेकर कमर्शियल गाड़ियों के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही दिल्ली में चल रही दूसरे राज्यों की गाड़ियों को भी जांचा जाएगा.
अगर गाड़ियां BS-6 नहीं मिलीं, तो उन्हें भी जब्त कर लिया जाएगा. दूसरे राज्यों की ज्यादातर इंटरस्टेट बसें डीजल की BS-4 कैटेगरी वाली हैं. ऐसे में इन गाड़ियों का परिचालन दिल्ली में प्रभावित हो रहा है. दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने की अनुमति नहीं दी जा रही है.
इन वाहनों को नहीं दिया जाएगा फ्यूल
पर्यावरण मंत्री के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बगैर वैध पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों की खुद पहचान कर लेंगे, और ऐसे वाहनों को बिना किसी टकराव या व्यवधान के ईंधन देने से इनकार कर दिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं होने की वजह से अबतक आठ लाख वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया है.
पर्यावरण मंत्री का कहना है कि दिल्ली के बाहर पंजीकृत केवल बीएस-वीआई मानकों वाले वाहनों को ही शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी.
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