दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि BS-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर सभी कमर्शियलगुड्सव्हीकल 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है.
वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, पराली जलाने और मौसम की स्थिति के चलते अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गिर जाता है. ऐसे में सरकार उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगा देती है, जो ज्यादा प्रदूषण करते हैं.
परिवहन विभाग ने जारी किया नोटिस
बीएस-6 अनुपालकवाहनसख्त उत्सर्जन मानकोंकोपूराकरतेहैं, जिससेप्रदूषणमेंकमीआनेकीउम्मीदहै. परिवहनविभागद्वाराजारीएकसार्वजनिकनोटिसमेंकहागयाहैकि बीएस-4 वाणिज्यिक माल वाहनों को एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में केवल सीमित अवधि के लिए, 31 अक्टूबर, 2026 तक, दिल्लीमेंप्रवेशकीअनुमतिदीजाएगी.
हालांकिसार्वजनिकनोटिसमेंस्पष्टकियागयाकिदिल्लीमेंपंजीकृतवाणिज्यिकमालवाहक वाहनों, बीएस-6 अनुकूल डीजल वाहनों, 31 अक्टूबर, 2026 तक बीएस-4 अनुपालक डीजल वाहनोंयासीएनजी, एलएनजीयाइलेक्ट्रिकवाहनोंकेप्रवेशपरकोईप्रतिबंधनहींहोगा.
नोटिस में क्या कहा गया?
नोटिसमेंकहागयाहैकिवाणिज्यिकमालवाहकवाहनोंपरक्रमिक प्रतिक्रिया कार्ययोजना (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों के तहत प्रतिबंध उस अवधि के दौरान लागूरहेंगे, जबतककिकोईविशेषचरणलागूरहेगा. राष्ट्रीयराजधानीमेंप्रदूषणकेबढ़ेस्तरकेबीच 17 अक्टूबरकोसीएक्यूएमकीहुईबैठकमेंएकनवंबरसेदिल्लीमेंप्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावकोमंजूरीदीगई।
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