Petrol-Diesel Vehicle Restrictions In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है. दिल्ली में हाल ही में आई बीजेपी सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाने होंगे. इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शनिवार, 1 मार्च 2025 को राजधानी में चलने वाले पेट्रोल-डीजल वाहनों को लेकर अपना रुख साफ किया. दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सख्त पाबंदी लगा दी है. सरकार का फैसला है कि 1 अप्रैल से किसी भी फ्यूल पंप से 15 साल या इससे ज्यादा पुराने पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों को री-फिल नहीं किया जाएगा.
दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक हफ्ते पहले ही अपना पदभार संभाला है. दिल्ली सरकार के मंत्री ने राजधानी में प्रदूषण को लेकर मीटिंग रखी और अधिकारियों से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है. इस फैसले के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 'वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे.'
मनजिंदर सिंह सिरसा ने आगे बताया कि 'हम लोग पेट्रोल पंप पर ऐसे गैजेट्स लगाने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि किस वाहन को 15 साल से ज्यादा समय हो गया है'. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि '1 अप्रैल से इस नियम के लागू होते ही इन वाहनों में पेट्रोल और डीजल नहीं भरवाया जा सकेगा'.
सख्ती से लागू होंगे नियम
दिल्ली सरकार इस नियम को राजधानी के अंदर लागू करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगाने वाली है. वहीं इन नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की भी प्लानिंग है. सिरसा ने आगे कहा कि दिल्ली में दाखिल होने वाले भारी वाहनों की भी जांच होगी, जिसमें ये जांचा जाएगा कि ये भारी वाहन पर्यावरण के सभी मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं.
दिल्ली-एनसीआर में पहले से ही 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के चलाने पर रोक है. साल 2021 में इस नियम को लागू किया गया था और उसमें ये भी कहा गया था कि 1 जनवरी 2022 से ऐसे वाहनों के इस्तेमाल होने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और स्क्रैपिंग के लिए भेज दिया जाएगा.
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