Driving License Online: किसी भी वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य है. यदि आप भी वाहन चलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप बहुत आसानी से घर बैठे ही इसे ऑनलाइन ही बनावा सकते हैं. इसके लिए आपको पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा और इसके न्यूनतम एक महीने बाद आपको आपको स्थाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 माह तक होती है जिसके भीतर ही स्थाई लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाना अनिवार्य है और यदि यह समय अवधि खत्म हो जाती है तो आपको दोबारा लर्निंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा.  


क्या होती है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया


लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन माध्यम से लाइसेंस बनवाना बेहद आसान है. लर्निंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया कुछ राज्यों में पूर्णतः ऑनलाइन है, जबकि कुछ राज्यों में अभी यह सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है. ऐसे राज्यों में आपको टेस्ट के लिए एक बार आरटीओ कार्यालय में जाना होता है.


ऑनलाइन आवेदन के लिए करें इन स्टेप्स को फॉलो 



  • लर्नर लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा.

  • फिर ऑनलाइन सर्विस के विकल्प में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें

  • उसके बाद यहां अपने राज्य का विकल्प चुनें.

  • अब अप्लाई लर्नर लाइसेंस के विकल्प पर क्लिक करें.

  • इसके बाद लर्नर लाइसेंस के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

  • अब यहां मांगे जा रहे जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें.

  • अब लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करें.

  • अंत में ऑनलाइन टेस्ट के लिए तारीख का चुनाव करें.


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