Mandatory Car Features: भारत में अब सड़क नियमों को लेकर सरकार बेहद सख्त हो गई. जिसके चलते अब ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है. अगर आप भी डेली कार से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने नियमों को काफी सख्त कर दिया है. क्योंकि, अब गाड़ियों में केवल लाइसेंस और आरसी होना ही काफी नहीं है. 

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बल्कि आपकी कार में कुछ खास सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स का होना भी कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपकी गाड़ी में ये फीचर्स गायब हैं या सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ते ही आपका चालान कट सकता है. तो चलिए जानतें हैं उन अहम फीचर्स के बारे में जो हर हाल में आपकी कार में होने चाहिए.

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और फ्यूल स्टिकर

आपको बता दें कि, अगर आपकी कार में पुराना लोकल नंबर प्लेट लगा है. तो सतर्क हो जाइए क्योंकि इस गलती पर आपका कभी भी चालान कट सकता है. सरकार ने सभी गाड़ियों के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और विंडशील्ड पर कलर-कोडेड फ्यूल स्टिकर लगाना अनिवार्य कर दिया है. 

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जानकारी दें दे कि यह सिर्फ एक मामूली नंबर प्लेट नहीं है बल्कि इसमें लेजर-एच्ड कोड और होलोग्राम जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो गाड़ी चोरी होने पर ट्रैकिंग में मदद करते हैं. एचएसआरपी न होने पर ट्रैफिक पुलिस 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी-भरकम जुर्माना लगा सकती है.

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6 एयरबैग्स और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट

जबकि सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने गाड़ियों में 6 एयरबैग्स और सभी पैसेंजर्स के लिए सीटबेल्ट को जरूरी बनाया है. अक्सर देखा जाता है कि लोग पीछे बैठने पर सीटबेल्ट नहीं लगाते. लेकिन अब नई कारों में सीटबेल्ट रिमाइंडर अलार्म दिया जा रहा है. 

अगर आपके पीछे बैठे पैसेंजर ने भी सीटबेल्ट नहीं बांधी है या अलार्म बंद करने के लिए फर्जी क्लिप लगाई है. तो चेकिंग के दौरान आपका चालान कट सकता है. रियर सीटबेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपये का फाइन तय है.

एबीएस, रियर सेंसर और स्पीड अलर्ट सिस्टम

आपको बता दें कि, हालिया मोटर व्हीकल रूल्स के तहत हर कार में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर और स्पीड वार्निंग सिस्टम होना जरूरी है. ये फीचर्स हादसों को टालने में अहम भूमिका निभाते हैं. अगर आपकी कार में स्पीड अलार्म या रिवर्स सेंसर खराब है और चेकिंग में यह बात सामने आती है तो गाड़ी को अनफिट माना जा सकता है. 

इसके अलावा 80 किमी/घंटा और 120 किमी/घंटा की रफ्तार पर बजने वाले स्पीड अलर्ट सिस्टम को बाईपास करने या मॉडिफाई कराने पर भी ट्रैफिक विभाग सख्त कार्रवाई कर रहा है. इस लिए अगर आप चालान से आगे बचना चाहते हैं तो जरूर इन सभी फीचर्स पर ध्यान दें.

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