दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सर्दियों के दौरान वाहनों की आवाजाही को लेकर सख्ती बढ़ा दी है. 1 नवंबर से दिल्ली में गैर- BS-VI वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लागू होगा. यह नियम सिर्फ दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव जैसे NCR शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर भी लागू होगा.

Continues below advertisement

ऐसे में रोजाना काम या किसी दूसरे जरूरी काम से दिल्ली आने-जाने वाले कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या अब उनकी पुरानी गाड़ी दिल्ली में नहीं जा सकेगी? क्या नोएडा और गुड़गांव की हर गाड़ी पर रोक लगेगी या कुछ वाहनों को छूट भी मिलेगी? आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.

नोएडा और गुड़गांव की गाड़ियों पर भी रोक

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक राजधानी में गैर- BS-VI वाहनों के प्रवेश और संचालन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. इसका उद्देश्य  सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को कम करना है. इस नियम की सबसे अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ दिल्ली के बाहर से आने वाले वाहनों को शामिल किया गया है. यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुड़गांव में रजिस्टर्ड पेट्रोल-डीजल की BS-IV या उससे पुराने मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. गाड़ी का मालिक NCR में रहता है या रोजाना दिल्ली में नौकरी करता है, इससे नियम में कोई बदलाव नहीं होगा.

Continues below advertisement

इन गाड़ियों को मिलेगी दिल्ली में एंट्री

नए नियमों के तहत कुछ श्रेणियों के वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है. इनमें BS-VI पेट्रोल और डीजल वाहन, CNG वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं. अधिसूचना में शामिल एंबुलेंस, फायर ब्रेगेड और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को निर्धारित शर्तों के अनुसार छूट मिलेगी. हालांकि BS-VI गाड़ी होने के बावजूद वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) होना जरूरी है. बिना वैध PUC के वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी.

यह भी पढ़ें: Nitrogen vs Normal Air: टायर में नाइट्रोजन डालें या नॉर्मल हवा, कब किस चीज का होता है यूज?

BS-IV पेट्रोल और डीजल कारें भी नहीं जा सकेंगी

दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-IV पेट्रोल और डीजल कारों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा. अगर किसी व्यक्ति की कार गुड़गांव में रजिस्टर्ड है और वह BS-IV डीजल मॉडल है, तो वह 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगी. इसी तरह नोएडा में रजिस्टर्ड BS-IV पेट्रोल कार पर भी यही नियम लागू होगा. प्रतिबंध केवल गाड़ी की उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि उसके उत्सर्जन मानक और रजिस्ट्रेशन के आधार पर लगाया गया है.

GRAP के नियमों से भी समझें अंतर

दिल्ली में वाहनों को लेकर एक दूसरा नियम भी लागू होता है, जिसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP कहा जाता है. यह प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर अलग-अलग चरणों में सख्त होता जाता है. 29 सितंबर 2026 को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के संशोधित नियमों को मंजूरी दी थी. इसके तहत GRAP के तीसरे चरण में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या उससे पुराने हल्के चार पहिया वाहनों पर दिल्ली के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है. इसका मतलब है कि GRAP के तीसरे चरण में कुछ प्रतिबंध NCR के स्थानीय वाहनों पर भी लागू होते हैं.

यह भी पढ़ें: Triumph New Bike: 20.99 लाख रुपये में लॉन्च हुई बाइक, मिलेंगे कार जैसे एडवांस फीचर्स


Car loan Information:

Calculate Car Loan EMI