अब किसानों का सम्मान निधि योजना को लेकर हो रहा इंतजार खत्म होने वाला है. क्योंकि फरवरी 2025 के अंतिम दौर में सम्मान निधि की 19वीं किस्त की खाते में आने वाली है. अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए ईकेवाईसी नहीं कराई है तो जल्द करा लें, क्योंकि ईकेवाईसी होना आवश्यक है. 

देश के किसान भारत सरकार से 100% फंडिंग वाली पीएम किसान योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसमें धनराशि सीधे किसान के बैंक खातों में जाती है. योजना के तहत, हर वर्ष 6000 रुपये की तीन समान किस्तों में रकम को किसान के खाते में दिया जाता है. भूमिधारक पात्र परिवारों के आधार-सीडेड बैंक खातों में हर चार महीने में 2000 रुपये सरकार भेज रही है. इसलिए है ईकेवाईसी जरूरीईकेवाईसी इस लिए जरूरी है कि पीएम किसान योजना का लाभ कोई फर्जी व्यक्ति तो नहीं ले रहा है. इन दावों को रोकने के लिए किसी भी बिचौलिए के बिना उनके आधार-सीडेड बैंक खातों में सीधे पहुंचता है.

तीन प्रकार से करा सकते हैं ईकेवाईसी- ओटीपी से ई-केवाईसी पीएम-किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप से की जा सकती है.- बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्र पर जाना होगा.- फेस ऑथेंटिकेशन-आधारित ई-केवाईसी पीएम किसान मोबाइल ऐप से की जा सकती है. जिसका प्रयोग काफी किसान कर रहे हैं. ऐसे करें पीएम किसान योजना के लिए पंजीकरणयोग्य लाभार्थियों के पास आधार कार्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र होना चाहिए. इस प्रकार के दस्तावेज़ होने चाहिए जो दिखाते हों, जिनसे उनके पास ज़मीन प्रमाणित हो सके. इसके अलावा बैंक खाते की डिटेल भी देना जरूरी है. इसके बाद ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होगी. पात्र किसान कर सकते हैं ऐसा- पीएम-किसान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा.- पास के कॉमन सर्विस सेंटर यानि सीएससी पर जाएं.- किसान अपने राज्य सरकार के नोडल अधिकारी से भी सम्पर्क कर सकते हैं.- लोकल स्तर पर पटवारियों या राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है. ऐसे करें पीएम किसान योजना स्टेटस चेक- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.- इसके बाद फार्मर कॉर्नर ऑप्शन में बेनिफिसरी स्टेटस पर जाएं.- इसके बाद किसान को अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर एंटर करना होगा.- इसके बाद किसान को अपनी पेमेंट हिस्ट्री और एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी होगी. इन को नहीं मिल सकता योजना का लाभ- सभी संस्थागत भूमि धारक.- किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं: संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक- पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा व राज्य सभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.- केंद्र व राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त संस्थानों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी. इनके अलावा मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी, ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर- सभी सेवानिवृत्त व सेवानिवृत्त पेंशन भोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000 रुपये या अधिक है को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा.- इनके अलावा पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति.- डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और प्रथाओं को अपनाकर कारोबार कर रहे हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

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