Tractors Subsidy From Government: आप एक किसान हैं और खेती के लिए नया ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है. दरअसल, खेती किसानी में उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है. ऐसे में सरकार ने किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी योजना शुरू की है. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को भारी सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाकर आप बहुत कम पैसों में अपने घर नया ट्रैक्टर ला सकते हैं. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रॉसेस क्या है.

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सरकार दे रही है सब्सिडी

कृषि विभाग की इस योजना का नाम अनुदानित कृषि मशीनरी योजना है. इसके तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 20 फीसदी से लेकर 50 फीसदी तक की सब्सिडी देती है. इसके हिसाब से अगर ट्रैक्टर 6 लाख रुपये का है तो आपको केवल 3 लाख रुपये तक ही देने पड़ सकते हैं. बाकी का पैसा सरकार सीधे आपके बैंक खाते में भेज देती है या डीलर को भुगतान कर देती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए और उसने पिछले 7 सालों में ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं लिया हो.

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इन कागजातों के बिना नहीं मिलेगा कोई लाभ

आवेदन करने से पहले आपको कुछ जरूरी दस्तावेज अपने पास संभालकर रख लेने होंगे. अगर इनमें से एक भी कागज कम हुआ तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. 

  • आधार कार्ड
  • जमीन के पक्के कागज (खतौनी)
  • बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक होना जरूरी)
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी या पैन कार्ड)
  • मोबाइल नंबर (जो आधार से जुड़ा हो)
  • आपकी की पासपोर्ट साइज फोटो

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बस ये ऑनलाइन आवेदन का प्रॉसेस 

  • सबसे पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  • होमपेज पर यंत्रों के लिए टोकन जनरेट करें  या किसान पंजीकरण के लिंक पर क्लिक करें.
  • अपनी सभी व्यक्तिगत और जमीन की जानकारी बिल्कुल सही-सही दर्ज करें.
  • मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें.
  • फॉर्म को सबमिट करें और मिले हुए रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें.

फॉर्म जमा होने के बाद कृषि विभाग के अधिकारी आपके दस्तावेजों की जांच करते हैं. कई राज्यों में इसके लिए लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है. अगर लॉटरी में आपका नाम आ जाता है, तो विभाग आपको एक मंजूरी पत्र जारी करता है. इसके बाद आप तय समय के अंदर अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं.

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